टैफिक पुलिस चैकिंग का Video बनाते समय आपके Mobile को हाथ भी नहीं लगा सकती।

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traffic police cant take mobile news
Is it legal to record police during traffic stop? So Answer is Yes. You Can record police during traffic stop for challan. The law in 38 states plainly allows citizens to record police, as long as you don't physically interfere with their work.

Delhi: जब से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, चालान की दरों में बहुत इजाफा हुआ है। पुलिस भी पहले के अपेक्षा अधिक एक्टिव दिख रही है। हर इलाके के चौक-चौराहों पर निगरानी रख रही है। अधिकतर क्षेत्रों से पुलिस के गलत व्यवहार की बाते और Video सामने आ रहे हैं।

ऐसे में लोगो के कुछ अधिकार भी हैं। कोई भी वाहन चालक पुलिसकर्मी के साथ वार्तालाप के समय Camera Use कर सकता है। इस पर कोई रोकवट नहीं डाल सकता है। पुलिसकर्मी को Phone और Camera आदि छुड़ाने पर और तोड़ने पर मामला दर्ज होगा। एक RTI के पूछने पर हरियाणा पुलिस ने यह इन्फॉर्मेशन दी है।

फरीदाबाद निवासी RTI एक्टिविस्ट अनुभव सुखीजा ने वाहन चालकों के मामलों को लेकर हरियाणा पुलिस में एक RTI लगाई गई। पुलिस ने कहा कि वाहन चलाते वक्त अगर किसी चालक के पास रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस आदि नहीं है तो वाहन चालक अपने Mobile पर पुलिसकर्मी को दस्तावेज दिखा सकता है।

वाहन चलाते वक्त गाड़ी में हॉकी, किकेट बैट, विकेट आदि सामान रखने पर किसी भी प्रकार की कोई रोकटोक नहीं है। लेकिन वाहन में अवैध हथियार रखना दंडनीय अपराध के मामले आएगा। पुलिस से वार्तालाप के समय Mobile से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।

Demo Photo

इसमे कोई अपराध नही है। RTI से एक पूछने पर उसका जवाब देते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि वाहन चलाते वक्त चालक व चालक के साथ बैठे व्यक्ति का सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती है या किसी हादसा का शिकार हो गई हैं तो मानवता के आधार पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य नही होगा उसे इसके लिए कोई पाबंदी नही है।

अगर कोई नागरिक पुलिस थाने में किसी कार्य के लिए जाता है तो अपने वाहन को थाने में सुनिश्चित स्थान पर खड़ा कर सकता है। RTI के अनुसार कानून में क्लियर नहीं है कि वकील, प्रेस और डॉक्टर का Logo लगाना सही नही है। लेकिन यदि अगर कोई नागरिक अपने खुद के वाहन पर भारत सरकार या राज्य सरकार का Logo लगाता है तो उसके विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा।

पुलिसकर्मी अपने हाथ से इशारा करके वाहन को रोक सकता है। Check कर सकता है। अगर कोई वाहन चालक पुलिसकर्मी द्वारा दिए गए इशारे पर अपने वाहन को खड़ा नहीं करता है तो उस वाहन चालक के विरुद्ध उचित मामला दर्ज करने का अधिकार है। लेकिन पुलिसकर्मी किसी नागरिक के साथ न तो मारपीट कर सकता है और ना ही गाली दे सकता है। पुलिसकर्मी को वाहन के प्रदूषण लेवल का सर्टिफिकेट Check करने का अधिकार है।

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