
Delhi: एक वक्त था पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में डालने के लिए एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था जिसके कारण व्यापारिक गतिविधियों और व्यक्तिगत रूप से किसी को अगर पेमेंट भेजना हो तो कई बार बैंक के चक्कर लगाने में काफी वक्त खराब हो जाता था।
पेमेंट ट्रांसफर के लिए साधारणतया वायर ट्रांसफर, आरटीजीएस एवं एनईएफटी जैसे सुविधा हुआ करती थी। जिन के जरिए हम एक ही दिन में एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते थे, परंतु भारत में अर्थव्यवस्था की तेजी को देखते हुए सरकार ने एक यूनिक पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम लेकर आई।
इस आसान पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम को हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस अर्थात UPI के नाम से जानते हैं। जहां एक और इसके जरिए पैसा ट्रांसफर करना बच्चों का खेल हो गया एक ही सेकंड के अंदर आप एक खाते से दूसरे खाते में पैसा डाल सकते हैं, वही इसके कुछ दुष्परिणाम भी है।

यदि गलती से आप किसी गलत अकाउंट पर पैसा डाल दें, तो उसे वापस रिकवर करना लगभग असंभव है। आज के लेख में हम आपको गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन को कैसे कैंसिल कर सकते हैं, उस बारे में जानकारी देने वाले हैं।
यूपीआई क्या है और किस डिपार्मेंट से इसे कंट्रोल किया जाता है
भारत तेजी से बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था है, इसी के चलते जरूरत पड़ी रियल टाइम मनी ट्रांसफर सिस्टम की जिसे आसानी से कोई भी ऑपरेट कर सके। सरकार ने कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस किया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक ऐसे ऐप को जिस से पेमेंट ट्रांसफर के लिए किसी अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं होती।
सिर्फ हम अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सामने वाली पार्टी के मोबाइल नंबर (Mobile Number) पर पैसा भेज सकते हैं। इस यूपीआई को मैनेज करने वाले डिपार्टमेंट का नाम है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसे एनपीसीआई के नाम से भी जानते हैं।
यदि यूपीआई (UPI) में किसी भी प्रकार की समस्या होगी, तो उसे सॉल्व और मैनेज करने का पूरा अधिकार इसी एनपीसीआई के पास होता है। यही डिसाइड करता है UPI के सारे रूल्स रेगुलेशन को।
कुछ इस तरह के स्टेप फॉलो करने होंगे रिफंड क्लेम करने
जानकारी के अनुसार आरबीआई को लगातार कंप्लेंट मिल रही थी कि गलत अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर (Money Transfer To Wrong Account) कर दिया गया, तो उसे वापस कैसे प्राप्त करें।
इसके चलते कई लोग परेशान हुए उनके मेहनत का पैसा चला गया और वह उसे वापस नहीं ले पाए। इसके चलते आरबीआई ने हाल ही में एक गाइडलाइन जारी की जिसके जरिए आप सही स्टेप्स को फॉलो करके गलती से Paid किया हुआ पैसा वापस पा सकते हैं।
पहला स्टेप होगा अपने ही यूपीआई एप को अलर्ट करना एवं कंप्लेंट दर्ज करवाना
सबसे पहले दोस्तों आप जिस यूपीआई ऐप (UPI App) का इस्तेमाल करते हैं, हमें उसके कस्टमर केयर को संपर्क करके जानकारी देनी होगी कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है, वह किसी गलत नंबर पर हो गया है और उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ भी आपको स्क्रीनशॉट ले करके अपने पास रख लेना है।

हमारा यूपीआई एप चाहे वह फोन पे हो पेटीएम हो गूगल पे हो या कोई अन्य भी हो सकता है वह हमारी कंप्लेंट को रजिस्टर करके आगे बैंक तक प्रोसेस करने में मदद करता है और इसके साथ हमें एक कंप्लेंट नंबर भी मिल जाता है जिसके जरिए हम अपनी कंप्लेंट को फॉलो कर सकते हैं।
आरबीआई और एनपीसीआई में कुछ इस तरह रजिस्टर करना होगा अपनी कंप्लेंट
आरबीआई और एनपीसीआई में कंप्लेंट करने से पहले हमें इस बात को प्रूफ कर लेना है कि हमारा पैसा सामने वाले के अकाउंट पर ट्रांसफर हो चुका है। इसके बाद सर्वप्रथम आरबीआई की वेबसाइट में जाकर कंप्लेंट दर्ज करना होगा जिसकी लिंक है http://bankingombsman.rbi.org.in इस लिंक में ट्रांजैक्शन का पूरा ब्यौरा देना होगा।
इसके बावजूद भी यदि नेक्स्ट पार्टी पेमेंट रिफंड करने पर मना करती है, तो अगली कंप्लेंट हमको एनपीसीआई की वेबसाइट पर करना पड़ेगा जिसकी लिंक है http://npci.org.in इसके अंतर्गत Redressal Mechanism ऑप्शन के जरिए हम अपने ट्रांजैक्शन की कंप्लेंट कर सकते हैं।



