
Delhi: आजकल लोग केश पेमेंट करने की जगह में युपीआई पेमेंट करना ज्यादा पसंद करते है। यह लेनदेन का आजकल बहुत ही आसान तरीका माना जा रहा है। जबसे इसकी शुरूआत हुई है, लोगो ने अपने जीवन का इसे एक अभिन्न अंग की तरह मान लिया है।
सिर्फ यही नहीं इसे और आसान बनाने के लिये क्यू आर कोड (QR Code) का भी उपयोग करना तथा केवल पिन डालना यह सब भी बड़े आसान फीचर ला दिये गये है। जिससे पैसे ट्रांसफर बहुत ही कम समय में और बहुत ही असानी से हो जाता है।
अक्सर ही देखा जाता है कि जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी पैसा किसी और के गलत अकाउंट में चला जाता (Money Transfer To Wrong Account) है। ऐसी स्थिति में पैसे हमारे केसे अपने खाते में आएंगे, इसकी टेंशन हमको हो जाती है। आइये आज आपकी इसी दुविधा को इस पोस्ट की मदद से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते है।
गलत अकाउंट में पैसे जाने पर आरबीआई ने की है प्रोसेस निश्चित
जल्दबाजी कई बार हमको भारी पड़ जाती है। गलत खाते में पैसे का चला जाना एक जल्दबाजी का ही बुरा परिणाम है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता हे कि यूपीआई के थ्रू पैसे ट्रांसफर (UPI Transfer) करते समय आपका पैसा गलत अकाउंट मे चला जाये, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के द्वारा इसके लिये एक प्रोसेस निश्चित किया गया है।
अगर इस प्रोसेस का उपयोग आप कर देते है, तो आसानी से आप कम समय में अपना पैसा अपने खाते में प्राप्त कर सकते है। इसके लिये सबसे पहले तो आपको अपने बैंक से इस बारे में बात करनी होगी।
ऑनलाइन पेमेंट ऐप के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सबसे पहले दे जानकारी
अगर गल्ती से रॉन्ग यीपूआई में आपका पैसा चला गया है तो यूपीआई की जो हेल्पलाइन होती है, उसमें सबसे पहले कॉल करे ओर विषय मे उन्हें बता कर आपत्ति दर्ज करवाये। चाहे आप कोई भी एप इस्तेमाल करते है।
जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यह सब ऑनलाइन पेमेंट ऐप में एक हेल्पलाइन कॉन्टेक्ट नंबर (Helpline Contact Number) दिया होता है। जब भी गलत अकाउंट में पैसा जाये, तो आप उसका स्क्रीनशॉर्ट जरूर ले ताकि आप सबूत के तौर पर यह हेल्प सेंटर मे भेज सके।
यूपीआई ऐप के बाद में भीम ऐप में करे शिकायत दर्ज
जब आप शिकायत दर्ज करवा देंगे, तो उसके बाद मे भीम एप (BHIM App) पर जो नंबर 18001201740 दिया होता है। उस पर शिकायत नॉट करानी होती है। जो खबर है उसके अनुसार गलत लेनदेन पर जो भी सवाल भीम ऐप से किये गये है।
उससे यह बात सिद्ध होती है कि भेजा जा चुका पैसा उनके द्वारा वापस नहीं आता है। इस में जो खाताधारक है वही व्यक्ति पैसे वापस लाने में आपकी मदद कर पाता है। इसलिए अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो सबसे पहले बैंक जाये, ताकि उस गलत खाते में गये पैसे की जानकारी बैंक को लग सके।
आरबीआई तथा एनपीआई की वेबसाइट में जाकर भी की जा सकती है शिकायत
आरबीआई में जाकर भी आप अपनी कम्पलेन दर्ज करा सकते है। इसके लिये आप बैंक की वेबसाइट http://BANKINGOMBSMAN.RBI.ORG.IN में जा सकते है। वहा जाकर जिस गलत खाते में पैसा गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी फिल करनी होती है।
अगर कभी ऐसा हो कि जिस गलत खाताधारक के अकाउंट (Wrong Account Holder) मे पैसा गया है, वह इस बात से मना करे, तो एनसीपीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाकर आप कंप्लेन कर सकते है।
अगर आपको एनसीपीआई की वेबसाइट मे जाने की जरूरत पड़े तो आपको इसकी बेबसाइट http://NPCI.ORG.IN पर जाकर लॉग इन करना होगा। जब आप इस पर लॉग इन कर देंगे तो WHAT WE DO वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
फिर इसके बाद में यूपीआई वाले सेक्शन में जाकर आप DISPUTE REDRESSAL MECHANISM वाले ऑप्शन पर क्लिक करंगे। फिर इसके बाद में आप गलत ट्रांजेक्शन की शिकायत दर्ज करा पाएंगे।



