कार ड्राइव करने से पहले सावधान रहें, इस नियम के कारण 1000 रुपये का जुर्माना लग रहा है

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2003
Car Challan
Due to this rule challans are being cut a fine of 1000 rupees for car. You should know this new car driving rule.

Delhi: आप सभी देखते होंगे कि सड़क पर दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है। यह वाहन कार, बाइक, ट्रक, बस सभी प्रकार के होते है। इन चलते वाहनों के बीच ना जाने कितनी दुर्घटना हो जाती है।

इन घटनाओं की संख्या कम हो जाए इसलिए ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने पुराने कुछ नियम को सख्ती से लागू किया हैं। यह नियम ट्राफिक पुलिस ने सख्ती से पालन करने के लिए बनाए है। अगर आपने इस नियम का उलघन्न किया तो आपको अच्छा खासा चालन भी भरना पड़ेगा।

सीट बेल्ट लगाना हो गया है अब अनिवार्य

अगर आप भी कोई वाहन या कार चलाते हो तो हो जाइए सावधान, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाहीं के कारण आपका कट सकता है चालान। आप तो जानते ही होंगे कि साइरस मिस्री जो कि टाटा संस के पूर्व चेयमैन थे। उनकी मृत्यु भी सड़क दुर्घटना में ही हुई थी। उनकी इस दुर्घटना से हुई मृत्यु के बाद से पीछे बैठे पैसेंजर के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो गया है।

इस अभियान में गलती करने वालो को भरना होगा 1000 रुपए का चालान

कहने को तो यह नियम पुराना है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वर्तमान समय में इस नियम पर सख्ती बरतने लगी है। दिल्ली पुलिस ने इसी क्रम में एक अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के अनुसार कार के पीछे की सीट पर बैठने वालों को सीट बेल्ट (Seat Belt) लगाना अनिवार्य है। ट्रफिक पुलिस के इस अभियान का उलघन्न करने वाले यात्रियों का चालान भी काटा जा रहा है। इस चालान में 1000 रुपए का जुर्माना रखा गया हैं।

अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे हैं विभिन्न अभियान

उपायुक्त पुलिस आलाप पटेल जी कहते है कि पहले से कानूनी प्रावधान तो बने ही है। परन्तु वर्तमान समय में हो रहें हादसे के बाद यह चर्चा का विषय बन गया है। इसलिए सख्ती से इसका पालन करवाया जा रहा है।

कुछ अधिकारियो ने कहा कि ‘सीट बेल्ट लगाने के विषय में दिल्ली यातायात पुलिस जागरुकता फैलाने के लिए पहले से ही अभियान चला रही है तथा कानूनी कार्यवाही भी कर रहीं है।’ आपको बता दे की दिल्ली पुलिस ने पिछले सप्ताह टवीट करते हुए नागरिकों से अपील भी की थी कि वह तेज स्पीड से वाहन नहीं चलाए तथा वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं रखे।

काले शीशे के लिए भी जारी किए गए नियम

बता दें कि काले शीशे वाले वाहनों के खिलाफ भी ट्रैफिक पुलिस ने अभियान की शुरूवात की है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने टवीट करते हुए लिखा कि जिनकी गाड़ी या कोई भी वाहन में जरुरत से ज्यादा काला शीशा दिखाई दे या उन शिशो पर फिल्म चढ़ी हों तो उनको दिल्ली यातायात पुलिस दंडित करेंगी। क्योंकि गाड़ियों में काले शीशे होने के कारण चालक को ठीक से दिखाई नहीं देता है। जिसकी वजह से भी सड़क पर कई दुर्घटना हो जाती है।

बिना लाईसेंस तथा नाबालिको को भी गाड़ी चलाने पर लग रहा प्रतिबंध

ट्रैफिक पुलिस के नियम के अनुसार जिनके पास गाड़ियों का लाइसेंस (Car License) नहीं है या वह नाबालिक हैं। तो उन पर गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगाएगें साथ ही गाड़ी ऑनर को दण्ड भी दिया जाएगा।

पिछले वर्ष अधिकारियो द्वारा निकाले गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में गाड़ी चलाने वाले या पीछे बैठे यात्रियों की लापरवाहीं की वजह से 1900 से अधिक लोगो को अपनी जान सड़क दुर्घटना में गवानी पड़ी थीं। जिसे देखते हुए ही नियमो का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

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