File Presentation Photo
Delhi: कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जिस भी खाताधारक के बैंक खाते में पैसे जमा करना चाहते है। उसकी जगह गलत अकाउंट मे हमारे पैसे जमा हो जाते है। ऐसा आपने बहुत से लोगो के साथ होते हुये भी देखा होगा। ऐेसे में हम या फिर दूसरा व्यकति काफी परेशान हो जाता है।
इस कारण बैंक के कई बार हमें चक्कर भी काटने पड़ जाते है। लेकिन अब से आपको इस विषय को लेकर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नही होगी। क्योंकि आरबीआई ने अभी हाल ही में ऐसा नियम जारी कर दिया है जिससे अगर गलत अकाउंट मे आपका पैसा ट्रांसफर हो गया है तो वह आपको जल्द ही वापस मिल जायेगा।
क्या कहता है आईबीआई का नियम सबसे पहले यह जाने
आरबीआई के नियम के अनुसार जब भी किसी के अकाउंट में आप पेसे ट्रांसफर करते है तो सही अकाउंट भरने की तथा उस व्यक्ति से संबंधित सही जानकारी भरने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जिसका अर्थ यह है खाता नंबर तथा उस खाताधारक से संबंधित सभी डिटेल सही भरना प्रेषक का काम होता है।
कभी-कभी प्रेषक किसी कारणवश या फिर जल्दी जल्दी में ध्यान नही दे पाता और उससे गल्ती हो जाती है। वह जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे जमा करना चाहता है, उसके अकाउंट में पैसे जमा ना होकर किसी दूसरे के बैंक खाते मे जमा हो जाते है।

इस तरह की दिक्कत से आपको परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। अब आपके बैंक खाते गल्ती से किसी और के खाते में जमा किया गया पैसा अपने आप ही आपके स्वयं के खाते में आ जाएंगे।
आरबीआई के नियम अनुसार अब से गलत अकाउंट में भेजा गया पैसा जल्द रिटर्न होगा
आरबीआई के अनुसार जब भी ऑनलाइन बेंकिंग द्वारा फंड ट्रांसफर किया जाता है उसके रिक्वेस्ट फॉर्म पर एक डिस्क्लेमर जरूर होना चाहिए। इस डिस्कलेमर में जो भी लाभार्थी है उसके अकाउंट नंबर तथा उससे संबधित सभी जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए।
वही आरबीआई यह भी कहता है कि बैंक से हम यही अपेक्षा करते है कि जब भी किसी व्यक्ति के अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो तो लाभार्थी का नाम तथा उसके अकाउंट का सही नंबर मिलान हो। बैंक से हम बस यही अपेक्षा रखते है।

एसबीआई के अनुसार अगर धन का ट्रांसफर करते समय कोई भी गलत विवरण चला जाता है, तो लेनदेन करते समय यह अस्वीकार्य कर दिया जाता है। पर अगर ऐसा ना हो तो कई ऐसे प्रावधान है, जिसमें आपको आपका फंड रिटर्न हो जायेगा। लेकिन आकउंट नंबर के जरिये जब भी आप पैसे ट्रांसफर करते है तो ध्यान दे कि अकाउंट नंबर पूरी तरह से सही हो।
इस तरह बैंक को सूचित कर कम समय में ही वापस हो जाता है फंड
सबसे पहले गलत अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर अगर हो जाये तो इसके संबंधित सूचना आपको सबसे पहले बैंक में देनी चाहिए। इसके अलावा कस्टमर केयर में कॉल करके भी आप बैंक से कॉन्टेक्ट कर सकते है और गलत लाभार्थी से संबंधित जानकारी बैंक में दे सकते है।

अगर आप कॉल की जगह स्वयं से ही बैंक की शाखा जाकर जानकारी वहां के अधिकारियो को देते है। तो जिस दिन आपने पैसे ट्रांसफर किया उस दिन का तथा खाता धारक से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एक नोट बनाकर वहा ले जाये। क्योंकि बैंक में आपसे यह सब जानकारी मांगी जायेगी। यहॉ जाकर एक आवेदन आपको वहॉ जमा करना होगा।
बैंक जाकर लिखना होगा आपको एक आवेदन पत्र
अगर आपने फंड सेम बैंक के किसी खाते में गल्ती से ट्रांसफर कर दिया है, तो पैसे रिफंड होने में आपको ज्यादा समय नही लगेगा। क्योंकि बैंक के पास उस गलत लाभार्थी से संबंधित सभी जानकारी होगी। लेकिन अगर किसी दूसरे बैंक के खाताधारक के अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफर कर दिये है, तो आपको काफी ज्यादा समय इंतजार करना पड़ सकता है।
आवेदन देने के कुछ समय बाद ही आप अपने पैसे वापस हासिल कर सकते है। आपके द्वारा जो भी जानकारी दी गई होगी उसके आधार पर बैंक उस खाताधारक व्यकति से कॉन्टेक्ट करेंगे और गल्ती से जो पैसे ट्रांसफर हुये है, उसे आपको मालिक को रिटर्न करने को कहेंगे। इस प्रकार आपको पैसे जल्द ही वापस मिल जाएंगे। इससे संबंधित आरबीआई ने सभी बैंक आधिकारियो को निर्देश भी जारी कर दिये है।




