मोदी सरकार का राम मंदिर पर बड़ा फैसला, मंदिर निर्माण पर चंदा देने वाले को यह छूट मिलेगी

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Ram Mandir Trust Ayodhya

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Ayodhya/Uttar Pradaesh: आज भारत सरकार की तरफ से राम मंदिर को लेकर एक अच्छी खबर आई है। भारत सरकार के इस फैसले से अयोध्या राम मंदिर बनने की गति को और अधिक बल मिलेगा। भारत की केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ को दान अर्थात डोनेशन देने वालों को इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला किया है।

खबर आई है की केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में कल देर शाम एक अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट (Ram Mandir Trust) को डोनेशन और फंडिंग देने वालों को इनकम टैक्स कानून की धारा 80 G के तहत कुछ छूट दी हैजाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और सार्वजनिक पूजन स्थल की श्रेणी में रखा है। इससे चंदा देने वालो को वित्त वर्ष 2020-21 से इनकम टैक्स में छूट मिलेगी।

आपको बता दे की इनकम टैक्स कानून की धारा 80G के तहत किसी भी सामाजिक, राजनैतिक और जनहितकारी संस्थाओं समेतके अलावा सरकारी राहत कोषों में दिए गए डोनेशन और चंदे पर टैक्स में छूट लेने का अधिकार प्राप्त होता है। परन्तु टैक्स में यह छूट हर दान या चंदे पर एक जैसी नहीं होती बल्कि कुछ नियमों और शर्तों के साथ इसकी प्रोसेस होती है।


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जानकारी हो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष 9 नवंबर को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित 67 एकड़ भूमि हिंदू पक्ष को सौंप दी थी। जबकि सरकार से मस्जिद निर्माण के लिए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का आदेश दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 8 फरवरी को ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ का गठन किया था।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनने के बाद से ही अयोध्या राम मंदिर बनने के काम में गति देखो गई है। कई अकाम फैसले भी लिए गए है। इससे पहले ट्रस्ट ने जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च करने की बात कही थी। इसी के साथ फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ट्रस्ट साइबर सिक्यॉरिटी एजेंसी से करार भी कर रहा था। आपको जानकारी हो कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का फर्जी ट्विटर अकाउंट और वेबसाइट बनाकर लोगों से चंदा मांगने का मामला सामने आया था।

Ram Mandir Ayodhya Model
Ram Mandir Demo Model File Image

अब ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए लोगों को जागरूक कर सही जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। यह जानकारी ट्रस्ट के सदस्य और इसके बैंक अकाउंट के संचालन के लिए अधिकृत सदस्य डॉ. अनिल मिश्र ने दी थी। उन्होंने बताया की ट्रस्ट के नाम पर धोखाधड़ी कर फर्जी वेबसाइट बनाकर चंदा अर्जित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।

कुछ दिन पूर्व खबर आई थी की राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दिल्ली की राममंदिर अयोध्या के नाम से बने वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट बनाकर डोनेशन मांगने वाली संस्था के खिलाफ थाना राम जन्मभूमि में धोखाधड़ी जालसाजी की धाराओं में केस दर्ज करवाया था। डॉ. मिश्र ने बताया इसको लेकर साइबर सिक्यॉरिटी एजेंसी से भी संपर्क किया जा रहा है, जो मंदिर के नाम पर साइबर धोखाधड़ी करने वालों की निगरानी करेगी। जल्द ही ऐसी एजेंसी से ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा।

राम मंदिर ट्रस्ट के डॉ. मिश्र ने मीडिया में बताया था की ट्रस्ट की वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा कि किसी अन्य फर्जी संस्था की धोखाधड़ी के शिकार न हों। यह गंभीर मामला है, इस पर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अब और अधिक गंभीरता से विचार कर सही और जरुरी कदम उठा रहे है।’ आज इसके बाद सरकार ने अहम् फैसला लेते हुए ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ को दान देने वालों को इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला करके राम भक्तों को फिर से खुश कर दिया है।

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