Delhi: हम सब जानते हैं कि किसी भी सरकारी योजना के तहत कोई भी बदलाव करवाना कितना मुश्किल काम होता है यहां तक कि आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग भी करेक्ट करवानी पड़ जाये, तो एक लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है।
यदि आपने नेशनल पेंशन योजना में खाता खोल रखा है और उसके उत्तराधिकारी अर्थात नॉमिनी का नाम बदलवाना चाहते हैं तो अब कही भी भटकने की जरूरत नहीं क्योंकि ये काम आप स्वयं Online कर सकते हैं, आज हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया से अवगत कराने वाले हैं।
पहले जानते हैं कि नेशनल पेंशन योजना क्या है?
रिटायरमेंट के बाद भी आपको नियमित आमदनी होती रहे, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। जिसके लिये पैसे की सेविंग्स और सही इन्वेस्टमेंट सबसे अहम कदम है, अलग-अलग जगह निवेश कर आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।
रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से निवेश का एक अच्छा रास्ता है नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)। सरकार द्वारा चलाई जा रही यह एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना है। एनपीएस (Nation pension System) एक लंबी अवधि का निवेश प्लान है।
NPS में निवेश करने पर रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड (Retirement fund) तो एकमुश्त मिलता ही है, साथ ही उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर मंथली पेंशन के रूप में एक फिक्स रकम आजीवन मिलती रहती है।
कैसे शुरू करें अपना NPS खाता?
आपको बता दें कि NPS पेंशन योजना 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिये शुरू की गई थी लेकिन बाद में देखा गया कि के आम नागरिक जो प्राइवेट कार्य करते हैं वो रिटायर होने के बाद सही प्लानिंग नही होने के वजह से आर्थिक रूप से परेशान होते हैं, क्योंकिं महीने में होने वाली कमाई बंद चुकी होती है, इसलिए 2009 में NPS पेंशन योजना को समस्त भारतीय नागरिक हेतु ओपन कर दिया गया।
इसके आने से प्राइवेट नौकरी, छोटे मोटे व्यापारी, दुकानदार या मजदूर वर्ग भी हो सकते हैं। इसमें आप हर महीने अपनी इनकम के हिसाब से होने वाली बचत की एक फिक्स रकम लंबे समय तक NPS में निवेश करते हैं, जिसकी अवधि ज्यादातर हमारे रिटायरमेंट उम्र तक होती है।
पेंशन आपके बाद आपके नॉमिनी को मिलती है
जैसा कि सभी तरह की संपत्ति में हम अपना उत्तराधिकारी या नॉमिनी बना सकते हैं वैसे ही NPS में आप अपनी पत्नी/पति, माता-पिता, भाई-बहन, यहां तक कि किसी दोस्त को भी नॉमिनी चुन सकते हैं और अगर आपने नॉमिनी बना लिया था पर अब उसे बदलना चाहते हैं तो नीचे दिये स्टेप्स को फॉलो कर के ऑनलाइन स्वयं ही नॉमिनी बदल सकते हैं।
ऑनलाइन नॉमिनेशन बदलने का ये है तरीका
खाते में नॉमिनी को ऑनलाइन बदलने के लिए NPS सब्सक्राइबर्स लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ अपने CRA सिस्टम तक पहुंचे। फिर ‘डेमोग्राफिक चेंजेज’ मेनू के अंतर्गत ‘अपडेट पर्सनल डिटेल्स’ विकल्प का चुनाव करे।
इसके बाद सब्सक्राइबर को फिर नॉमिनी डिटेल Add/Update करने के विकल्प को सेलेक्ट करे। फिर एनपीएस सब्सक्राइबर को नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ खाताधारक का संबंध और प्रतिशत शेयर आदि की जानकारी प्रस्तुत करें।
इसके बाद पुनः जानकारी संरक्षित करे और कंफर्म होने की प्रतीक्षा करें, इसके बाद सब्सक्राइबर्स को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगी जिसे सबमिट करें।
इसके बाद सब्सक्राइबर ई-साइन विकल्प को चुन कर परिवर्तनों को प्रमाणित करते है। ग्राहक को ई-साइन के लिए E-Signature सर्विस प्रोवाइडर पर जाना होता है, उसके बाद उसे आधार/वर्चुअल आईडी पर रिकॉर्ड कर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना पड़ेगा।
OTP आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। सब्सक्राइबर ओटीपी सबमिट करके वेरिफाइड ओटीपी पर क्लिक करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के पश्चात नॉमिनी डिटेल्स एनपीएस रिकॉर्ड पर दर्ज हो जाएगा।




