अब पिछली सीट पर भी Seat Belt नहीं लगाने पर अलार्म बजता रहेगा, नितिन गडकरी का नया प्लान

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Rear Seat Belt Alarm
Union Minister Nitin Gadkari said that Rear seat belt alarm to be made must. Govt planning seatbelt alarm system for rear seats.

Delhi: सीट बेल्ट (Seat belt) जितनी आगे की सीट में ड्राइवर के लिए जरूरी है उतनी ही पीछे की सीट के लिए भी जरूरी है। साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की सड़क दुर्घटना में हुई मौ-त ने Seat Belt की अहमियत बता दी। साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप कंपनी (Tata Group Company) के पूर्व चेयरमैन थे।

मुम्बई के पालघर के पास सड़क हादसे में डिवाइडर से टकराने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। सायरस एक बड़ी हस्ती थे। फिर भी उन्होने सीट बेल्ट नहीं बांधी। जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सीट बेल्ट केवल सामने की सीट वालो के लिए नही, बल्कि पिछली सीट वालो के लिए भी जरूरी होती है।

सीट बेल्ट पर बना नया रूल

साइरस मिस्त्री की मृत्यु पर शौक प्रगट करते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि seat belt की जितनी जरूरत ड्राईवर सीट या उसके पास वाली सीट पर बैठे लोगो के लिए है। उतनी ही ज़रूरी पीछे बैठे व्यक्ति को भी है।

बिना सीट बेल्ट के एयर बैग नहीं खुलते। इसलिए ये नियम बनाया गया है की अब से सीट बेल्ट (Car Seat Belt) ना लगाने पर 1000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। धारा (138) 3 CMVR (Central Moter Vehicle Rules) के अनुसार कार में सवार हर व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना जरुरी है। नही तो अलार्म बजेगा।

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ट्विटर के द्वारा दिया गया बयान

नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बताया कि नई दिल्ली ऑटो मोबाइल कंपनी पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट रिमाइंडर (Rear Seat Belt Alarm) लगवाने पर विचार विमर्श कर रही है। अभी केवल सामने की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए ही सीट बेल्ट रिमाइंडर लगवाया गया था। पर अब पिछली सीट वालो को भी सीट बेल्ट बांधना होगा नही तो बीप की आवाज आयेगी। यदि बेल्ट नहि बांधी तो ऐसा करने पर 1000 रूपये तक का चालान भी काटा जाएगा।

3 दिनों में सभी राज्यों को इस नियम का पालन करना होगा

नितिन गडकरी ने कहा कि तीन दिन में हर राज्य में नियम लागू होने चाहिए। 1993 मे इस पर पहले ही बताया गया था की कार में बैठे ड्राईवर वा साइड वाली सीट के व्यक्ति को सीट बेल्ट बांधना होगा। 2002 में ड्राईवर सीट से लेकर पीछे वाली सीट के सभी व्यक्ति को सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य कर दिया था। किंतु इस नियम का पालन किसी ने भी गंभीरता पूर्वक नही लिया।

सायरस मिस्त्री की जान जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस की भी गलती सामने आई है। क्योंकि ये नियम पहले ही लागू कर दिया गया था। तो ट्रैफिक पुलिस ने कोई सख्ती क्यों नहीं बरती। जिस प्रकार हेलमेट को लेकर जुर्माना वसूला जाता था। तब सीट बेल्ट ना बांधने वालो पर कार्यवाही क्यू नही कि गई।

सीट बेल्ट अलार्म बजेगा बेल्ट ना बांधने पर

फ्रंट की सीट पर बैठा व्यक्ति यदि बेल्ट ना लगाए तो अलार्म बजता है। ये बताने के लिए की ड्राईवर को बेल्ट का उपयोग करना है। अब से पिछली सीट पर बैठने वालो के लिए भी अलार्म बजेगा। सायरस मिस्त्री के अलावा भी कई लोग है, जो इस सड़क दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं और उनकी Death हो गई है।

हम लोग सीट बेल्ट बांधना जरुरी नहीं समझते हैं। फिर लापरवाही बरतने लगते हैं। इसलिए नितिन गडकरी जी ने 1000 रूपये का जुर्माना लगाया है। ताकि लोग सीट बेल्ट का उपयोग करे। जिससे हादसे में कम से कम छति हो।

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