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Delhi: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोजूदा हालत को देखते हुए अपील करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। लोकसभा के मानसून सत्र में बुधवार को गृह मंत्रालय की तरफ से विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप संशोधन बिल Unlawful Activities Prevention Amendment Act Bill पर वार्तालाप की गई। लंबी बातचीत के बाद इस संशोधन बिल को पास कर दिया गया है।
विपक्ष ने वार्तालाप के दौरान इस बिल का समर्थन नही किया और इसे लेकर कई तरह के प्रश्न खड़े किए गए। इन विपक्ष के लोगो को करारा जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर निशाना साधा। अमित शाह ने यह भी कहा कि शहरी माओवाद जिसे अर्बन नक्सल कहा जाता है के लिए कार्य करने वालों के लिए हमारे मन में थोड़ी भी दयाभाव नहीं है।
उन्होंने बोला कि वैचारिक आंदोलन का मुखोटा पहन कर जो लोग माओवाद को तेजी से फैला रहे हैं, उनके प्रति हमारे मन में कोई दयाभाव नहीं है।इन्हें आगे बढ़ने से रोका जाना चाहिए, नही तो ये हमारे घर मे घुसकर हम पर ही वार करेंगे।ये इतनी बड़ी संख्या में फैलते जा रहे है कि इससे हमको खतरा पैदा हो रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोजूदा हालत को देखते हुए मांग है कि आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कानून बनाया जाना चाहिए।जिससे उनको कड़ी सजा मिल सके।गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह संशोधन कानून केवल आतंकवाद को समाप्त करने के लिए है और इसका हम कभी भी गलत उपयोग नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार ने यह कानून जारी किया था।हमारी सरकार बस इसमें छोटा सा परिवर्तन करके संशोधन कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीर साधते हुए कहा कि जब आप हमसे प्रश्न करते हैं तो यह नहीं जानकारी देखते हैं कि कानून और संशोधन कौन लेकर आया था किसने प्रस्ताव पारित किया था। किसने इसे कठोर बनाया। यह कानून तब पारित हुआ जब आपकी सत्ता थी। आपने जो किया था, वह सही था और अब मैं जो कर रहा हूं वह भी सही है।
Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha: In this country, a lot of people involved in social work are working respectably, police is not fond of catching them, but we don't have any sympathy for those who work for Urban Maoism. pic.twitter.com/ieJYj8CQkY
— ANI (@ANI) July 24, 2019
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानून के गलत उपयोग के प्रश्न पर बोला कि इस बिल में प्रावधान है कि कब किस नागरिक को आतंकी घोषित किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी को कब आतंकी घोषित किया जाए इस बात पर प्रावधान की आवश्यकता थी। UAN में इसके लिए प्रावधान है, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, इज़रायल और यूरोपियन संघ में भी इसके लिए कानून बने हुए है।