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Bhopal: लोग बड़ी ही मेहनत से पैसा कमाते हैं और एक एक पैसा बचाकर बैंक में जमा करते है। लोग संतुष्ट रहते हैं की उनका पैसा बैंक में सुरक्षित है। परन्तु कभी कभी कुछ पैसा बेवजह कट जाता है। ऐसे में आप परेशान हो उठते हैं की आखिर यह पैसा किस वजह से कट गया। ऐसे में आपको बैंक के यह नियम पता होना चाहिए।
हाल ही में कुछ समय पहले ही बैंकिंग सेक्टर (Banking Sector) के लिए एक नया लोकपाल बिल लागू हुआ है, जिसके तहत अब पूरे देश भर में किसी भी कस्टमर का बैंकिंग से संबंधित कोई भी शिकायत आती है, तो वह देश के किसी भी जगह से बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकता है। कस्टमर की उस शिकायत पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।
आज के दौर में इंटरनेट और ऑनलाइन सुविधा आने से डिजिटल ट्रांसक्शन (Digital transactions) का चलन बढ़ गया है। ऐसे में डिजिटल लेन-देन के कॉमन हो जाने से बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी की घटनाएं (Stole Money from Bank) तेजी से बढ़ी है, जहां गैर कानूनी ढंग से बैंक अकाउंट से गनत ट्रांसक्शन (Unauthorized transactions) होते हैं। इसे ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन हैकिंग, डिजिटल फ्रॉड या साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) कहा जाता है।
हैकर्स आपके अकाउंट की डीटेल (Your Bank Account Detail) प्राप्त करके उससे पैसे निकाल लेते हैं। अपने अकाउंट में हेरा फेरी होने के बाद अधिकतर लोग बस यही सोचकर चुप बैठ जाते हैं कि उनका कुछ पैसा गया समझो। परन्तु वो ये नहीं जानते की उनको पूरा पैसा वापस (Recover Money From Bank) मिल सकता है। परन्तु जानकारी के आभाव में कुछ लोग अपने नुक्सान को एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं।
आपको बता होना चाहिए की यदि आपका पैसा किसी भी प्रकार से गलत तरीके से कट जाता है या कोई अन्य समस्या बैंक के ज़रिय ग्राहक को होती है, तो वह बिना देरी किये बैंकिंग ओंबड्समैन (Banking Ombudsman) में शिकायत कहीं से भी दर्ज कर सकता है और 30 दिनों के अंदर बैंक को इसका जवाब या जुर्माना समेत पैसे वापस करा पढ़ जाता है। सभी बैंकों को इसके सख्त निर्देश हैं।
अक्सर देखा गया है की मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन पेमेंट, बैंकिंग सेवाएं जैसे क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए पेमेंट करने को लेकर कोई परेशानी है और बैंक उसको जवाब देने में लेट लतीफी या आनाकानी कर रहा है और आपके पैसे भी गलत कट गए हैं, तो आप इस स्थिति में बैंक से तत्काल कार्यवाही करवा सकते है। आप बैंकिंग ओंबड्समैन (Banking Ombudsman Scheme) में शिकायत किये जाने के बाद उन्हें जुर्माने के साथ पैसे लौटाने के लिए बाध्य करवा सकते हैं।
कैसे करनी है शिकायत, जानें
यदि आपके बैंक अकाउंट से कोई गलत तरीके से पैसा निकाल लेता है या काट लेता है और आप तीन दिन के अंदर इस मामले के बारे में बैंक को शिकायत करते हैं, तो आपको यह कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। RBI ने अपने नियमों में यह भी कहा है कि निर्धारित समय में बैंक को सूचना दे देने पर ग्राहक के खाते से हेर फेर या धोखाधड़ी करके निकाला गया अमाउंट 10 दिन के अंदर उसके बैंक खाते में वापस आ जायेगा।
The Banking Ombudsman position was created by the Government of India under the Banking Ombudsman Scheme 2006. Thank you for participating in this round of #SBIPuzzleBuzz. pic.twitter.com/c3PajvZGRW
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 20, 2019
रिजर्व बैंक ने ग्राहक सुरक्षा, अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहकों की सीमित देनदारी पर नए दिशानिर्देश जारी किए हुए हैं। आरबीआई (RBI) ने यह भी कहा है कि अगर बैंक खाते से हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट 4-7 दिन बाद की जाती है, तो ग्राहक को 25,000 रुपये तक का नुकसान खुद उठाना पड़ेगा। ऐसे में आपको चाहिए की आप ३ दिन के अंदर ही शिकायत कर दें।
वैसे तो ग्राहक के पास एक और सुविधा उपलब्ध है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आप इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। बजाज एलियांज और HDFC अर्गो जैसी कंपनियां ऐसे इंश्योरेंस की सुबिधा दे रही हैं। यदि आपके खाते में कोई साइबर फ्रॉड होता है और आपका पैसा काट लिया जाता है, तो आपको पैसे वापस मिल जायेगा।



